सुप्रीम कोर्ट से श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को अंतरिम राहत, जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

Update: 2025-12-15 10:07 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े कथित धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामलों में जांच पूरी होने तक दोनों कलाकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले को दोनों अभिनेताओं के लिए फिलहाल बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मामले की जांच अभी चल रही है और विभिन्न राज्यों में इससे संबंधित प्राथमिकी दर्ज हैं।


श्रेयस तलपड़े की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने पहले से दी गई गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अदालत ने माना कि मौजूदा हालात में जांच एजेंसियों को अपना काम जारी रखने दिया जाना चाहिए, जबकि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। इसी के तहत कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।


इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर भी विचार कर रहा है, जिनमें श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। याचिकाओं में दलील दी गई है कि आरोप एक ही प्रकृति के हैं और अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों के चलते उन्हें अनावश्यक कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने इस पहलू पर भी सुनवाई जारी रखने का संकेत दिया है।


कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दोनों अभिनेताओं के लिए तत्काल राहत लेकर आया है। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया है कि यह राहत जांच के निष्कर्षों पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं मानी जाएगी। आने वाले दिनों में एफआईआर के एकीकरण और मामले की आगे की कानूनी दिशा पर कोर्ट का रुख अहम माना जा रहा है।

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