करोड़ों की धोखाधड़ी केस में विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द करने से राजस्थान HC का इनकार

Update: 2026-01-07 09:51 GMT

प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मामले में पुलिस जांच जारी रहेगी और इसमें किसी भी तरह की राहत फिलहाल नहीं दी जाएगी।

राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन ने मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह प्रकरण केवल किसी समझौते या अनुबंध के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया यह जानबूझकर की गई धोखाधड़ी का मामला प्रतीत होता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जांच प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता।

याचिका के जरिए विक्रम भट्ट की ओर से यह दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ दर्ज मामला आपराधिक प्रकृति का नहीं है। उनके वकील ने अदालत में कहा कि यह विवाद दो पक्षों के बीच हुए व्यावसायिक समझौते से जुड़ा है और यदि किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ है, तो उसका समाधान सिविल प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि समझौते के अनुसार इस विवाद पर सुनवाई का अधिकार मुंबई की अदालतों को होना चाहिए, न कि राजस्थान को।

हालांकि, अदालत ने इन सभी दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है। कोर्ट के इस रुख के बाद विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई और तेज हो सकती है।

गौरतलब है कि विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट 7 दिसंबर से न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों ने अब तक दो बार जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं और मामले की जांच पुलिस द्वारा जारी है।

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