Haryana News : हरियाणा पुलिस में नियुक्त 5 हजार कांस्टेबलों की सूची होगी संशोधित, 2019 का है मामला, जानें क्यों लेना पड़ा फैसला

Haryana News : हरियाणा में मार्च 2019 में नियुक्त राज्य पुलिस के करीब 5000 कांस्टेबलों की पूरी चयन सूची अब संशोधित की जाएगी। अब नए सिरे से परिणाम तैयार किया जाएगा।;

Update: 2023-03-03 05:14 GMT

Haryana News : हरियाणा में मार्च 2019 में नियुक्त राज्य पुलिस के करीब 5000 कांस्टेबलों की पूरी चयन सूची अब संशोधित की जाएगी। अब नए सिरे से परिणाम तैयार किया जाएगा। हरियाणा के महाधिवक्ता (एजी) बलदेव राज महाजन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) पूरे परिणाम का फिर से संकलन करेगा, ताकि यह पता चल सके कि कितने अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं।

सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत उन्हें गलत तरीके से दिए गए अतिरिक्त पांच अंक वापस ले लिए गए हैं। एचएसएससी अब 9 मार्च को उच्च न्यायालय को एक ठोस समाधान/प्रस्ताव के बारे में सूचित करेगा जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य के अधिकारियों को अगले आदेश तक किसी भी चयनित उम्मीदवार को हटाने से रोक दिया है।

सूत्रों ने कहा कि सैकड़ों चयनित उम्मीदवार जिन्होंने अपना बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है और पिछले चार वर्षों से पुलिस बल में काम कर रहे हैं, उन्हें चयन सूची से बाहर रखा जा सकता है। कुछ उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत मनमाने ढंग से अंक देकर चयन में अनियमितता का आरोप लगाने वाली एक याचिका के जवाब में बुधवार को एचसी के समक्ष चयन सूची के पुनर्संकलन के बारे में एक बयान दिया गया। यह वही मामला है जहां एचसी ने हाल ही में एचएसएससी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

जब यह मामला पिछले दिनों हाईकोर्ट की जस्टिस जयश्री ठाकुर की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया तो एजी हरियाणा ने कहा कि सभी श्रेणियों में सफल अभ्यर्थियों में से जिन्हें अनाथ होने का लाभ देकर गलत तरीके से अतिरिक्त पांच अंक दिए गए हैं, केवल 93 हैं। सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत उन्हें दिए गए अतिरिक्त पांच अंक वापस लेने की स्थिति में उम्मीदवारों को योग्यता से वंचित कर दिया जाएगा।

अब आयोग पूरे परिणाम पर फिर से विचार करेगा और एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा कि अब क्या किया जा सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान एचएसएससी के अध्यक्ष और सचिव भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। अदालत को यह भी बताया गया कि आयोग ने पिछले आदेश के अनुसार दो लाख रुपये की लागत जमा कर दी है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के अनुसरण में हरियाणा पुलिस में पुरुष कांस्टेबलों के पद के लिए नियुक्ति की मांग की थी।

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